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Hindi News ›   City & states ›   Ajay, accused of drug trafficking, granted bail by the court.

नशा तस्करी के आरोपी अजय को कोर्ट से मिली जमानत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 24 Jun 2026 10:11 PM IST
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झज्जर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं वेकेशन जज सुमित गर्ग की अदालत ने जेल परिसर में मादक पदार्थ (चरस) पहुंचाने के मामले में नामजद आरोपी अजय को राहत देते हुए नियमित जमानत दे दी। अदालत ने उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत राशि जमा कराने पर रिहा करने का आदेश दिया।
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यह मामला 26 फरवरी 2026 को थाना सदर झज्जर में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। पुलिस ने एक विचाराधीन कैदी जितेंद्र उर्फ जीतू से 13.16 ग्राम चरस बरामद की थी। पूछताछ में जितेंद्र ने दावा किया कि यह सामग्री उसे साथी कैदी अजय ने दी थी, जिसे आगे किसी अन्य कैदी तक पहुंचाया जाना था।
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आरोपी के वकील ने अदालत में कहा कि अजय से कोई प्रत्यक्ष बरामदगी नहीं हुई है और उसका नाम केवल सह-आरोपियों के बयानों के आधार पर जोड़ा गया है। साथ ही, मात्रा कम होने और लंबे समय से न्यायिक हिरासत में होने का तर्क दिया गया।
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