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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   One year rigorous imprisonment for illegal liquor business in Jashpur

Jashpur: अवैध शराब का कारोबार करने पर एक साल का सश्रम कारावास, कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना भी लगाया

Thu, 02 May 2024 07:14 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, जशपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जशपुर Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 02 May 2024 07:14 PM IST
सार

आरोपी मनसाय कोरवा पर आरोप सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा उसे 1 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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One year rigorous imprisonment for illegal liquor business in Jashpur
court new - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जशपुर में गांवों में अवैध शराब के फलते-फूलते कारोबार को खत्म करने के लिए कुनकुरी पुलिस की कार्रवाई में आरोपी ग्रामीण को कोर्ट ने दोषी पाया है।इस फैसले का असर ऐसे अवैध शराब बेचनेवालों पर देखने को मिल रहा है। दरअसल, आबकारी एक्ट के प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुर के न्यायालय से आरोपी मनसाय कोरवा निवासी भण्डारटोली, घटमुण्डा को एक वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।

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शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय कुमार विश्वकर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना कुनकुरी के अपराध क्रमांक 14/2023 धारा 32(2) आबकारी एक्ट के मामले में आरोपी मनसाय कोरवा पिता सुखजी कोरवा 45 वर्ष निवासी ग्राम घटमुण्डा के घर से अवैध महुआ 15 लीटर शराब बेचने के लिए रखा हुआ था। जिसे कुनकुरी पुलिस द्वारा जप्त किया गया था और प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। आरोपी मनसाय कोरवा पर आरोप सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय द्वारा उसे 1 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कुनकुरी में प्रकरण का विचारण चला था। विचारण में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया। आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में दण्ड देने का क्षेत्राधिकार नहीं होने पर उक्त प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर को भेजा गया था। जहां आरोपी को सजा सुनाई गई। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय कुमार विश्वकर्मा द्वारा की गई।

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