फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   One thousand guests invited to the wedding, marriage hall operator and bride and groom side fined nine and a half lakhs

सरगुजा: शादी में बुलाए एक हजार मेहमान, मेरिज हॉल संचालक और वर- वधू पक्ष पर साढ़े नौ लाख का जुर्माना

Mon, 05 Jul 2021 11:16 PM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सरगुजा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सरगुजा Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Mon, 05 Jul 2021 11:16 PM IST
सार

महामारी का असर कम हुआ है, अभी खत्म नहीं हुई। कई पाबंदियां लागू हैं, इसके बाद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक शादी में एक हजार से ज्यादा मेहमान बुला लिए गए। इस पर प्रशासन ने लाखों रुपये जुर्माना ठोंका है।
 

विज्ञापन
One thousand guests invited to the wedding, marriage hall operator and bride and groom side fined nine and a half lakhs
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कोरोना नियमों का उल्लंघन कर एक विवाह समारोह में एक हजार से अधिक मेहमानों को बुलाया गया। इस पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए विवाह स्थल सील कर दिया। मेरिज हॉल संचालक व वर वधू पक्ष पर कुल नौ लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

विज्ञापन


सरगुजा जिले के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि वैवाहिक कार्यक्रम में एक हजार से अधिक लोगों की भीड़ जुटाकर कोरोना वायरस संबंधी नियमों का उल्लघंन पर जिलाधिकारी संजीव कुमार झा के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने विवाह स्थल (मेरिज हॉल) को सील कर दिया है तथा विवाह स्थल संचालक और वर-वधू पक्ष पर जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन


अंबिकापुर के अनुविभागीय दण्डाधिकारी प्रदीप साहू ने बताया कि इस महीने की दो तारीख को शहर के चौरसिया मैरिज गार्डन में एक शादी हुई थी। जिला प्रशासन को जानकारी मिली थी कि शादी में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे।साहू ने बताया कि जब रविवार को इसकी जांच की गई, तब पता चला कि करीब एक हजार लोगों को एकत्रित कर कोरोना वायरस संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


50 लोगों की है इजाजत
उन्होंने बताया कि जिले में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। इस वैवाहिक कार्यक्रम में कोरोना वायरस दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण चौरसिया मैरिज गार्डन के संचालक विरेन्द्र चौरसिया के खिलाफ चार लाख 75 हजार रुपये तथा विवाह कराने वाले वर के पिता सरोज साहू पर दो लाख 37 हजार रुपये और वधू के पिता प्रकाश साहू पर दो लाख 37 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।


अधिकारी ने बताया कि अर्थदण्ड का भुगतान नगर निगम कार्यालय को देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरगुजा जिला प्रशासन कोविड-19 की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठा रहा है। नियमों को ताक पर रख कर वैवाहिक कार्यक्रम में अनुमति से अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जुटाने पर विवाह स्थल के संचालक और वर-वधू पक्ष पर कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed