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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Manendragarh Chirmiri Bharatpur Collector took action against Zilla Parishad member after found guilty in case

Manendragarh: कलेक्टर ने की कार्रवाई, जनपद सदस्य की गई सदस्यता; जानें क्या पूरा माजरा

Sat, 27 Apr 2024 09:40 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, मनेन्द्रगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, मनेन्द्रगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 27 Apr 2024 09:40 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में सरकार बदलने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए जनपद पंचायत के सदस्य मकसूद आलम को पद से हटा दिया है। भाजपा विधायक के प्रतिनिधि की शिकायत पर कार्रवाई हुई।

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Manendragarh Chirmiri Bharatpur Collector took action against Zilla Parishad member after found guilty in case
जनपद सदस्य की गई सदस्यता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जनप्रतिनिधि होकर लाभ अर्जन के मामले में दोषी पाए जाने पर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत के सदस्य मकसूद आलम को कलेक्टर डी राहुल वेंकट ने जनपद सदस्य पद से हटा दिया है। केल्हारी के भाजपा नेता और विधायक रेणुका सिंह के विधायक प्रतिनिधि रवि गुप्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई कलेक्टर ने की है।

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मनेन्द्रगढ़ जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 के सदस्य मकसूद आलम द्वारा जनपद सदस्य पद पर रहते हुए अपने जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में मटेरियल सप्लाई का काम खुद के फर्म से किया।
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जनपद सदस्य द्वारा लाखों रुपये की मटेरियल सप्लाई की गई। जिसकी शिकायत विधायक प्रतिनिधि रवि गुप्ता ने वर्ष 2021 में कलेक्टर कोरिया से की गई, लेकिन कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक गुलाब कमरो का प्रतिनिधि होने व पूर्व सरकार का संरक्षण प्राप्त होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई। 
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प्रदेश में सरकार बदली और भाजपा सत्ता में आई तब विधायक प्रतिनिधि ने फिर इस मामले की शिकायत मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर से की और कलेक्टर ने पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच कर्रवाई और मामला सही पाए जाने के बाद कलेक्टर मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर डी राहुल वेंकट ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत दोषी पाए जाने के बाद जनपद सदस्य मकसूद आलम को तत्काल जनपद सदस्य पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है।

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