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Kabirdham: नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

Mon, 08 Apr 2024 07:29 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: Digvijay Singh Updated Mon, 08 Apr 2024 07:29 PM IST
सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। 

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Three years imprisonment to accused who molested minor girl in Kabirdham
छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला 29 सितंबर 2023 बोड़ला थाना क्षेत्र का है। 

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कोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त झंगल धुर्वे पिता लक्ष्मण धुर्वे उम्र 24, निवासी ग्राम ढोलबज्जा ने एक नाबालिग लड़की को शादी का प्रस्ताव दिया। पीड़िता ने मना कर दिया। इससे नाराज आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट व छेड़छाड़ की। पीड़िता ने इस घटना के बारे में अपने परिजनों को बताया। इसके बाद बोड़ला थाना में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 341, 294, 323, 506, 354 (घ) व पास्को एक्ट आठ के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद  आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है।

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