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रानू साहू हत्याकांड: कोर्ट ने दोषी मनोज को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, प्रेमिका की पत्थर से वार कर की थी हत्या
Sun, 01 Sep 2024 11:52 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sun, 01 Sep 2024 11:52 AM IST
सार
कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम इंदौरी में दिसंबर 2022 में हुए रानू साहू हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के ग्राम इंदौरी में दिसंबर 2022 में हुए रानू साहू हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। यह फैसला जिला कोर्ट के सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने सुनाया है। जानकारी अनुसार युवती की हत्या किसी और ने नहीं, बल्की उसके प्रेमी मनोज साहू ने की थी। तीन साल से युवती और आरोपी का प्रेम संबंध चल रहा था।
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मृतका मनोज के साथ रहने की जिद कर रही थी। जिससे यह पीछा छुड़ाना चाह रहा था। आरोपी ने मृतका को मिलने के लिए बुलाया था। इसी दौरान दोनों के बीच वाद विवाद हुआ। आरोपी मनोज उससे अलग होने की बात कहने लगा। जिससे वह नाराज हो गई। मृतका किसी भी स्थिती में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहती थी और आरोपी उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। रात का समय था, मनोज ने मौका पाते ही मृतका के सिर में पत्थर से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
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इसके बाद शव को पास के ही खेत में रखे धान के पैरावट में छुपा दिया था। जिसे जानवरों ने नोच लिया था। हत्या के करीब एक सप्ताह बाद शव की जानकारी मिल सकी। इस मामले में पुलिस ने मनोज साहू पिता रामजी साहू उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम इंदौरी थाना पिपरिया को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में चली सुनवाई बाद मनोज को आजीवन कारावास की सजा हुई है।
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