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Kabirdham: दो की हत्या और तीन लोगों के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले को आजीवन कारावास की सजा
Fri, 17 May 2024 09:21 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: विजय पुंडीर
Updated Fri, 17 May 2024 09:21 AM IST
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
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जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय सत्र न्यायाधीश कबीरधाम सत्यभामा अजय दुबे ने दिया है। मामला नक्सल प्रभावित थाना तरेगांव जंगल अंतर्गत ग्राम बनगौरा में 15 मई 2023 का है।
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मिली जानकारी अनुसार आरोपी तिनहा बैगा पिता सुख्खू बैगा उम्र 46 ने 15 मई की सुबह करीब नौ बजे अपनी पत्नी सनमति बाई के चरित्र पर शक करते हुए उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। इस दौरान पत्नी अपने कमरे से जान बचाकर भागी। वहीं आरोपी तिनहा बैगा ने घर के बाहर खड़े जगतराम बैगा व तिकतू बैगा के ऊपर टंगिया से हमला कर दिया। इस हमने में दोनों की मौत हो गई। बीच बचाव करने आए मोहतू बैगा, सुखराम बैगा घायल हो गए।
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इस मामले में पुलिस ने आरोपी तिनहा बैगा के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत मामला दर्ज किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि यह मामला जिले में काफी चर्चित रहा है। क्योंकि, यह घटना शादी वाले घर में हुई थी। आरोपी तिनहा बैगा के बेटे की शादी हो रही थी। घर पर परिवार के सभी लोग थे। इसी दौरान ये घटना हुई थी।
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