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Chhattisgarh: 144 किलो गांजा के साथ पकड़े गए आरोपी को 12 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Thu, 11 Apr 2024 04:33 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम/छत्तीसगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम/छत्तीसगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 11 Apr 2024 04:33 PM IST
सार


कबीरधाम जिला कोर्ट ने बढ़ती नशे की प्रवृति और अपराध पर गहरी चिंता जलाई है। कोर्ट ने एक गांजा तस्कर को 12 साल की सजा सुनवाई है। 

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Kabirdham District Court sentenced ganja smuggler to 12 years imprisonment
आरोपी को सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने गांजा तस्करी के मामले में आरोपी को 12 साल की कठोर कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। यह फैसला जिला कोर्ट के न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) पीठासीन अधिकारी योगिता विनय वासनिक ने सुनाया है। 

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आरोपी को गांजे के साथ दबोचा
यह मामला जिले के पुलिस थाना पिपरिया का है। कोर्ट से मिली जानकारी अनुसार, पिपरिया पुलिस ने 16 मई 2023 को अभियुक्त सुरेश रात्रे पिता विजय रात्रे उम्र 35, निवासी ग्राम भीमपूरी थाना कवर्धा के पास से 144.620 किलोग्राम गांजा जब्त किया था। 
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रायपुर से कवर्धा जा रहा था आरोपी
आरोपी कार क्रमांक CG-04-NZ-0358 में गांजा लेकर रायपुर से कवर्धा ला रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट तहत एफआईआर दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद आरोपी को 12 साल की कठोर कारावास व एक लाख रुपए का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। 
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नशे के मामलों पर कोर्ट ने जताई चिंता
अर्थदंड अदा नहीं करने पर आरोपी को एक साल और जेल में रहना होगा। वहीं कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि वर्तमान में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्ति व उससे होने वाले अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे अपराधों का वृहद सामाजिक दुष्प्रभाव होने को देखते हुए अभियुक्त को समुचित रूप से दंडित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

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