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Kabirdham: जीजा की हत्या करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा, कबीरधाम जिला कोर्ट का फैसला
Sat, 18 May 2024 09:48 AM IST
विजय पुंडीर
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
Published by: विजय पुंडीर
Updated Sat, 18 May 2024 09:48 AM IST
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अदालत(सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
कबीरधाम जिला कोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश श्रीनिवास तिवारी ने दिया है। मामला कुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुल्लीपुर में 12 फरवरी 2020 की है।
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मिली जानकारी अनुसार आरोपी सोनपाल चौहान पिता संतोष चौहान उम्र 24 निवासी ग्राम दुल्लीपुर ने अपने सगे जीजा मृतक अशोक चौहान को रुपए के लेन देन विवाद के चलते टंगिया से मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने वारदात के एक दिन बाद यानी 13 फरवरी को आरोपी को गिरफ्तार किया।
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आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में चली सुनवाई बाद आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वह तब से जेल में बंद है।
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