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दो गांजा तस्करों को 12 साल की सजा: कबीरधाम कोर्ट ने लगाया जुर्माना, 131 किलो गांजे के साथ हुए थे गिरफ्तार

Thu, 20 Jun 2024 08:48 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम
अमर उजाला नेटवर्क, कबीरधाम Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 20 Jun 2024 08:48 PM IST
सार

कबीरधाम जिला कोर्ट ने गुरुवार को दो गांजा तस्करों को कड़ी सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों गांजा तस्करों को 12 साल की सजा सुनाई है। इन दोनों को 131 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया था।

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Kabirdham court sentenced two ganja smugglers to 12 years of imprisonment
कबीरधाम जिला कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

 छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला कोर्ट ने गुरुवार को गांजा के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। ओडिशा के दो गांजा तस्करों को 12-12 साल का कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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मामला 19 अगस्त 2021 का है। एमपी-सीजी बॉर्डर के चिल्फी थाना पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 131 किलो गांजा सप्लाई करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में तीन साल बाद केस का फैसला आया है।
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आरोपी रोहित कुदेई पिता कुमार कुदेई, उम्र 28 निवासी गुरडापाड़ा, थाना-बालीगुड़ा, जिला कंधामाल व दुर्बासा प्रधान पिता उमाकांत प्रधान, उम्र 27 निवासी अंधारी, थाना-जुजुमड़ा, जिला संबलपुर (ओडिशा) के रहने वाले हैं। ये दोनों पिकअप वाहन क्रमांक OD-31-G3289 में करीब 131 किलो गांजा की सप्लाई कर रहे थे।
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ये इतने शातिर थे कि पिकअप वाहन में लोहे के चादर को वेल्डिंग कराकर डाला के नीचे गोपनीय चेंबर बनाकर गांजे को ओडिशा से मध्य प्रदेश ले जा रहे थे। पुलिस ने इन दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।


कोर्ट में चली सुनवाई के बाद गुरुवार को धारा-20 (ख)(2) (स) एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों को 12-12 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड नहीं देने पर एक साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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