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Janjgir Champa: गृह शांति के नाम पर पांच लाख की चोरी, दंपती समेत चार लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा

Fri, 29 Nov 2024 06:48 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चांपा
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चांपा Published by: Digvijay Singh Updated Fri, 29 Nov 2024 06:48 PM IST
सार

 दीप्ति विहार कालोनी में गृह शांति पूजा के बहाने 5 लाख रुपए की चोरी के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायालय ने आरोपी मंगलू पटेल उसकी पत्नी जानकी बाई और दो साथी सुनील पटेल, दिलेश्वर गोस्वामी को 3-3 वर्ष की सश्रम करावास और अर्थ दण्ड से दंडित किया है। 

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five lakh rupees were stolen in the name of home peace In Janjgir Champa
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जांजगीर चांपा जिले के दीप्ति विहार कालोनी में गृह शांति पूजा के बहाने 5 लाख रुपए की चोरी के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायालय ने आरोपी मंगलू पटेल उसकी पत्नी जानकी बाई और दो साथी सुनील पटेल, दिलेश्वर गोस्वामी को 3-3 वर्ष की सश्रम करावास और अर्थ दण्ड से दंडित किया है। 15 फरवरी 2019 को धनीराम बंजारे ने अपने घर में शांति पूजा कराने को लेकर मंगलू पटेल को बुलाया था। वह अपनी पत्नी जानकी बाई और दो साथी सुनील पटेल, दिलेश्वर गोस्वामी के साथ आया था। घर में धन रुकावट का दोष बताते हुए घर का सारा पैसा एक कमरे रखवाकर पूजा के नाम पर घर के मालिक को बाहर भेज दिया। इसी दौरान आरोपियों ने सारा पैसा अपने कब्जे में ले लिया और कमरे को कुछ दिन तक नहीं खोलने की बात कहते हुए चलते बने। मकान मालिक को शक होने पर जब उसने दरवजा खोलकर देखा तो उनके पैसे गायब थे।

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सिटी कोतवाली थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई मामले में पुलिस ने आरोपी मंगलू पटेल पत्नी जानकी बाई और दो साथी सुनील पटेल दिलेश्वर गोस्वामी के पास से चोरी के रकम को बरामद कर  गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। जिसमें विवेचना पूर्ण होने के बाद, प्रकरण में गवाहों के परीक्षण के बाद न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय जांजगीर सीमा कंवर ने आरोपी मंगलू पटेल उसकी पत्नी जानकीबाई तथा दो अन्य साथी सुनील पटेल और दिलेश्वर गोस्वामी को धनीराम बंजारे के घर से 5 लाख रुपए की चोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर  अलग-अलग धारा में तीन-तीन वर्ष शान कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है अर्थ दंड की राशि अदा न कर पाने पर अलग से कारावास का आदेश दिया है।

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