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Janjgir Champa: बाइक चोरी के आरोपी को दो वर्ष सश्रम करावास की सजा, 2019 का है मामला
Wed, 08 Jan 2025 12:32 PM IST
Digvijay Singh
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चांपा
अमर उजाला नेटवर्क, जांजगीर चांपा
Published by: Digvijay Singh
Updated Wed, 08 Jan 2025 12:32 PM IST
सार
जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन में खड़ी बजाज विक्रांत बाइक की चोरी के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सीमा कंवर ने आरोपी राकेश रात्रे को 2 वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाई है।
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आरोपी को दो वर्ष की सजा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जांजगीर चांपा जिले के पुलिस लाइन में खड़ी बजाज विक्रांत बाइक की चोरी के मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सीमा कंवर ने आरोपी राकेश रात्रे को 2 वर्ष सश्रम करावास की सजा सुनाई है वही अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अतरिक्त कारावास का आदेश जारी किया है।
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सहायक लोक अभियोजन एस.अग्रवाल ने बताया कि पुलिस लाइन में पदस्थ आरक्षक गंगाधर क्रश जोकि 21 नवंबर 2019 को सुबह करीबन 9 से 10 बजे ड्यूटी पर आया हुआ था और बाइक को बजाज विक्रांत CG 11 AK 2179 को पुलिस लाइन मैदान में रखा हुआ था। जब 1.30 बजे करीबन बाहर आया तो बाइक नहीं मिला, आस पास खोजने पर भी कुछ पता नहीं चलने पर सिटी कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया था।
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इस दौरान जांच पड़ताल शुरू की गई, बाइक की चोरी के संदेह में पूछताछ के बाद पता चला कि पुलिस लाइन में ही पदस्थ राकेश रात्रे ने ही बाइक की चोरी की थी। जिसके कब्जे से बरामद कर विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में पेश किया गया।
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जिसपर प्रथम श्रेणी न्यायालय सीमा कंवर ने आरोपी राकेश रात्रें को बाइक चोरी के मामले में दोषी ठहराया है जिसपर धारा 379 IPC के तहत 2 वर्ष सश्रम करावास और अर्थ दण्ड की राशि से दंडित किया गया, अर्थ दण्ड की राशि अदा नहीं करने पर अलग से कारावास का आदेश जारी किया है।