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Bilaspur : कारोबारी अनवर ढेबर को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने मंजूर की अंतरिम जमानत

Mon, 24 Jul 2023 03:47 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: श्याम जी. Updated Mon, 24 Jul 2023 03:47 PM IST
सार

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कारोबारी अनवर ढेबर को  गिरफ्तार किया था।

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High court approves interim bail of businessman Anwar Dhebar
अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कारोबारी अनवर ढेबर के मामले में सोमावार को बिलसापुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अनवर ढेबर ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। कारोबारी अनवर ढेबर को कोर्ट द्वारा मेडिकल ग्राउंड पर राहत मिली है। यह सुनवाई जस्टिस दीपक तिवारी की सिंगल बेंच में हुई है। बता दें कि कारोबारी अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने  गिरफ्तार किया था।

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याचिकाकर्ता अनवर ढेबर के अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी ने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ढेबर को 3 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। ढेबर ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत मांगी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कारोबारी अनवर ढेबर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अंतरिम जमानत याचिका को मंजूर कर ली गई है। हाईकोर्ट में आगामी सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जाएगा ।
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