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वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: अवैध साल लकड़ी के साथ वाहन जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार
Thu, 16 Oct 2025 03:46 PM IST
Lalit Kumar Singh
अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बलरामपुर
Published by: Lalit Kumar Singh
Updated Thu, 16 Oct 2025 03:46 PM IST
सार
बलरामपुर जिले के वनमंडलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेयी के निर्देशन और उपवनमंडलाधिकारी अनिल कुमार सिंह पैकरा के मार्गदर्शन में वन विभाग की टीम ने अवैध काष्ठ परिवहन का बड़ा मामला पकड़ा है।
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अवैध साल लकड़ी के साथ वाहन जब्त
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बलरामपुर जिले के वनमंडलाधिकारी आलोक कुमार बाजपेयी के निर्देशन और उपवनमंडलाधिकारी अनिल कुमार सिंह पैकरा के मार्गदर्शन में वन विभाग की टीम ने अवैध काष्ठ परिवहन का बड़ा मामला पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान महिन्द्रा मैक्स पिकअप वाहन (क्रमांक JH03 B/6388) से साल चिरान लकड़ी की खेप जब्त की गई।
वन विभाग ने मौके से 98 नग लकड़ी (करीब 1.440 घन मीटर), जिसकी कीमत लगभग 70 हजार रुपये आंकी गई है, जब्त की। साथ ही आरोपी तिवारी राम (पिता- राजकुमार राम, निवासी ग्राम मुरली, थाना रमकंडा, जिला गढ़वा, झारखंड) को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इस अवैध परिवहन में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है।
कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ड़) एवं 52, छत्तीसगढ़ वन उपज एवं व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5(1), तथा छत्तीसगढ़ वनोपज अभिवहन नियम 2001 की धारा 41(3) के अंतर्गत की गई है। जब्त की कार्रवाई वनपरिक्षेत्राधिकारी निखिल सक्सेना के नेतृत्व में की गई, जिसमें वनपाल घनश्याम शर्मा, अनिल कुजूर, वनरक्षक धनसाय एवं अनुराग तिवारी शामिल रहे।
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वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वन संसाधनों की अवैध कटाई और तस्करी की सूचना तत्काल दें, ताकि जंगलों को संरक्षित रखा जा सके। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध वन उपज परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
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वन विभाग ने मौके से 98 नग लकड़ी (करीब 1.440 घन मीटर), जिसकी कीमत लगभग 70 हजार रुपये आंकी गई है, जब्त की। साथ ही आरोपी तिवारी राम (पिता- राजकुमार राम, निवासी ग्राम मुरली, थाना रमकंडा, जिला गढ़वा, झारखंड) को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इस अवैध परिवहन में कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनकी तलाश जारी है।
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कार्यवाही भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)(ड़) एवं 52, छत्तीसगढ़ वन उपज एवं व्यापार (विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5(1), तथा छत्तीसगढ़ वनोपज अभिवहन नियम 2001 की धारा 41(3) के अंतर्गत की गई है। जब्त की कार्रवाई वनपरिक्षेत्राधिकारी निखिल सक्सेना के नेतृत्व में की गई, जिसमें वनपाल घनश्याम शर्मा, अनिल कुजूर, वनरक्षक धनसाय एवं अनुराग तिवारी शामिल रहे।
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वन विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वन संसाधनों की अवैध कटाई और तस्करी की सूचना तत्काल दें, ताकि जंगलों को संरक्षित रखा जा सके। विभाग ने चेतावनी दी है कि अवैध वन उपज परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।