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CG: बस्तर में पांच शिक्षकों को लापरवाही के लिए किया गया निलंबित, कुछ रहते गायब तो कुछ शराब पीकर पहुंचते स्कूल
Sat, 10 May 2025 12:56 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जगदलपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Sat, 10 May 2025 12:56 PM IST
सार
जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति और शराब पीकर स्कूल आने जैसे आरोपों में पांच शिक्षकों को निलंबित किया। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के तहत की गई।
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- फोटो : Adobe Stock
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विस्तार
जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में पांच शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उल्लंघन के आधार पर की गई है। निलंबित शिक्षकों और उनके मुख्यालय निम्नलिखित हैं।
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प्राथमिक शाला कहच्छेनार में सहायक शिक्षक सहायक शिक्षक को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला छोटेमुरमा के प्रधानाध्यापक मोसूराम को शाला समय में शराब पीकर आने, नशे में रहने, अनुपस्थिति और समय से पहले शाला बंद करने के लिए निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला बाजारपारा करंजी के प्रधानाध्यापक राजकिशोर आचार्य को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है।
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प्राथमिक शाला आमादुला के प्रधानाध्यापक प्रेमनाथ कश्यप को शाला समय में शराब पीकर आने, बच्चों को नहीं पढ़ाने और अनियमित उपस्थिति के लिए निलंबित किया गया है। प्राथमिक शाला मिचनार के सहायक शिक्षक दीपक कुमार ध्रुव को अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सभी शिक्षकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह कार्रवाई संबंधित विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों के प्रस्ताव के आधार पर की गई है।
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