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छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करों को 18 साल की जेल: जिला विशेष न्यायालय का आदेश, एनडीपीएस एक्ट में हुआ सजा का एलान

Thu, 25 Jul 2024 11:08 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दुर्ग Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 25 Jul 2024 11:08 AM IST
सार

छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दो गांजा तस्करों की सजा का एलान जिला विशेष न्यायालय ने कर दिया है। दोनों गांजा तस्करों को 18 साल की जेल हुई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत सजा का एलान हुआ है।

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Two ganja smugglers sentenced to 18 years in prison under NDPS Act in Durg
दुर्ग न्यायालय - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला विशेष न्यायालय ने गांजा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को सजा और जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 18-18 साल की सजा सुनाई है। वहीं दोनों पर एक-एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। यह सजा एनडीपीएस की विशेष न्यायालय को न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने आदेश की है।

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पूरा मामला 20 जुलाई 2023 को कुम्हारी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि छत्तीसगढ़ के रास्ते ओडिसा बलांगिर से नागपुर की ओर बड़ी मात्रा में गांजे की खेप ले जाई जा रही है। जिसके बाद एंट्री क्राइम एंड साइबर यूनिट और कुम्हारी थाना पुलिस ने कुम्हारी टोल प्लाजा के पास घेराबंदी गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया।
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पुलिस ने आरोपियों की टाटा मांजा कार नंबर CG07 AK4194 को तलाशी लेने पर डिग्गी में दो प्लास्टिक की बोरी में 50 किलो गांजा जब्त किया था। जिसकी अनुमानित कीमत 17 लाख 80 हजार आंकी गई है। पकड़े गए आरोपी में गुड्डू यादव निवासी जिला बारन राजस्थान और अकलेश लोधी निवासी जिला शिवपुरी मध्यप्रदेश को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी केशव राम कोसले ने अपनी टीम के साथ गांजा तस्करों के खिलाफ विवेचना कर न्यायालय में पेश किया गया था।

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