{"_id":"6a4e5e7b6cc570aef5017f32","slug":"administration-takes-action-against-passenger-vehicles-fines-imposed-on-12-e-rickshaw-and-auto-rickshaw-drivers-dhamtari-news-c-1-1-noi1490-4480253-2026-07-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"धमतरी: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई, 12 ई-रिक्शा व ऑटो चालकों पर 23 हजार का जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
धमतरी: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई, 12 ई-रिक्शा व ऑटो चालकों पर 23 हजार का जुर्माना
Wed, 08 Jul 2026 08:26 PM IST
धमतरी ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
अमर उजाला नेटवर्क, धमतरी
Published by: धमतरी ब्यूरो
Updated Wed, 08 Jul 2026 08:26 PM IST
विज्ञापन
फोटो
धमतरी जिले में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की है। प्रशासन द्वारा 12 ई-रिक्शा व ऑटो चालकों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। इस कार्रवाई से ऑटो चालकों में हड़कंम मच गया। बताया गया कि कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर जिले में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग, परिवहन उड़नदस्ता और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने यात्री वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान ई-रिक्शा और ऑटो वाहनों के दस्तावेजों के साथ-साथ यातायात नियमों के पालन की गहन जांच की गई।
विज्ञापन
जांच में कई चालक बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते तथा निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां ढोते पाए गए। नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 12 ई-रिक्शा और ऑटो चालकों के खिलाफ मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। संयुक्त दल ने वाहन चालकों को वैध ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन संबंधी आवश्यक दस्तावेज साथ रखने, ओवरलोडिंग से बचने तथा सभी यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करने की समझाइश भी दी। अभियान में तहसीलदार धमतरी, जिला परिवहन अधिकारी, परिवहन उड़नदस्ता और यातायात पुलिस के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आमजन की सुरक्षा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिले में इस तरह के संयुक्त जांच एवं प्रवर्तन अभियान नियमित रूप से जारी रहेंगे।
विज्ञापन