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Chhattisgarh: 13 साल दिव्यांग से दुष्कर्म, नहाते समय घुसा था घर में, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Thu, 17 Nov 2022 06:58 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सक्ती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सक्ती Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Thu, 17 Nov 2022 06:58 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ के सक्ती में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में कोर्ट का फैसला आया है। वारदात के दौरान नाबालिग अकेली थी। दुष्कर्म के बाद उसकी मां ने भी युवक को भागते देखा था। भाई और मां के बयान व लड़की की स्थिति के आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 
 

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chhattisgarh court sentenced 20 years imprisonment to rapist of minor
court new - फोटो : istock

विस्तार

छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले सक्ती में 13 साल की दिव्यांग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। वारदात के दौरान लड़की घर में अकेली थी। तभी दुष्कर्मी घुस आया। लड़की को नहाने के दौरान उठा ले गया और उससे दुष्कर्म किया। फैसला जस्टिस यशवंत कुमार सारथी की कोर्ट ने सुनाया है। मामला सक्ती थाना क्षेत्र का है। 

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अभियोजन विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि सक्ती क्षेत्र के एक गांव की 13 साल की लड़की शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। वह घर में अकेली थी। उसी समय गांव का ही रहने वाला हेमंत कुमार घर में घुस आया। कुछ देर बाद लड़की का भाई पहुंचा तो हेमंत उसे धक्का मारकर भाग निकला। बहन की हालत देख उसने अपनी मां को जानकारी दी। इसके बाद लड़की से दुष्कर्म होने का पता चला। 
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लड़की ने अपनी मां को बताया कि जब वह नहा रही थी, तभी हेमंत आ गया। हेमंत उसे उठाकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म किया। भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर हेमंत को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया। जहां कोर्ट ने सुनवाई के बाद हेमंत को पांच साल की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना, पॉक्सो के तहत 20 साल की सजा और 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों सजा साथ चलेंगी। 

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