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छत्तीसगढ़: आचार संहिता के बाद 1 लाख से अधिक बैनर पोस्टर हटाए गए, जिला प्रशासन की कार्रवाई

Thu, 12 Oct 2023 07:19 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 12 Oct 2023 07:19 PM IST
सार

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदेश के सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है।

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Chhattisgarh: 1 lakh banner posters removed after code of conduct
आचार संहिता के बाद बैनर पोस्टर हटाए जा रहे हैं। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रदेश के सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य में इन दोनों तरह की संपत्तियों से बीते 10 अक्टूबर तक कुल एक लाख 47 हजार 447 प्रचार सामग्रियां हटाई गई है। सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित एक लाख 14 हजार 320 और निजी संपत्तियों से संबंधित 33 हजार 127 प्रकरणों पर कार्रवाई की गई है। 
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राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल एक लाख 91 हजार 700 प्रकरण चिन्हांकित किए गए हैं। इनमें सार्वजनिक संपत्ति से संबंधित एक लाख 39 हजार 740 और निजी संपत्ति से संबंधित 51 हजार 960 प्रकरण शामिल हैं। प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन की ओर से होर्डिंग और पोस्टर हटने को कार्रवाई जारी है। इसके अंतर्गत दुर्ग जिले में सरकारी और निजी संपत्तियों से बैनर, पोस्टर, वॉल राइटिंग इत्यादि हटाने की 11 हजार 039, सुकमा में 1478, गरियाबंद में 5200, बेमेतरा में 2913, खैरागढ़-छुईखदान-गंडाई में 1223, बालोद में 13 हजार 578, जशपुर में 2461, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 373 और सरगुजा में 9881 कार्रवाई की गई हैं।
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संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कुल 7977, रायगढ़ में 6052, सूरजपुर में 2172, कांकेर में 2016, बिलासपुर में 4305, दंतेवाड़ा में 491, महासमुंद में 6336, जांजगीर-चांपा में 4634, बस्तर में 488, कोरबा में 9106, कोण्डागांव में 9262, कबीरधाम में 1468, बीजापुर में 642, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 1401, राजनांदगांव में 1350, बलरामपुर-रामानुजगंज में 7432, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 2384, कोरिया में 615, नारायणपुर में 634, मुंगेली में 7789, सक्ती में 5245, धमतरी में 5464 और रायपुर में 12 हजार 38 संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर और बैनर हटाने की कार्रवाई की गई है।
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छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव घोषणा के बाद प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगने के बाद राजधानी रायपुर में सभी शासकीय कामों की होर्डिंग पोस्टर, प्रचार-प्रसार की पोस्टर के निकाला जा रहा है। सार्वजनिक जगहों पर प्रचार करने वाली होर्डिंग पोस्टर को हटाया जा रहा है। पूरे प्रदेशभर के सभी जिलों तहसीलों में कार्रवाई शुरू हो गई है। ये काम जिला प्रशासन और चुनाव आयोग करा रही है। 

प्रदेश में आचार संहिता के प्रभावी क्रियांन्वयन के अंतर्गत रायपुर शहर में संपत्ति विरुपण के लिए कार्रवाई शुरु कर दी गई है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी कार्यालयों और  परिसरों में सभी दीवार लेखन, पोस्टर, स्टीकर्स, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर और झंडे को हटाना शुरू हो गया है। इसके लिए जारी आदेश में किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा के साथ ही हटाया जा रहा है।


रायपुर के सभी सार्वजनिक जगहों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली और टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका और स्थानीय निकायों के भवन आदि शामिल हैं। अनाधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर, स्टीकर्स, कटआउट, होर्डिंग्स और बैनर झंडे आदि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर  हटाए जा रहे हैं। 
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