फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   CG Election 2023: How to Vote without Voter Card, Vote With These Alternative Documents

Chhattisgarh Election: आपके पास नहीं है वोटर आईडी, तो इन डॉक्यूमेंट्स से कर सकेंगे मतदान, जानें कैसे

Thu, 16 Nov 2023 05:42 PM IST
अमन कोशले अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: अमन कोशले Updated Thu, 16 Nov 2023 05:42 PM IST
सार

ECI Voter ID Download: छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव कल होना है। सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स मतदान के लिए उत्सुक हैं। लेकिन ऐसे मतदाता जिनके वोटर लिस्ट में नाम है और वोटर कार्ड नहीं मिला। ये खबर उनके लिए है। अगर आपके पास भी वोटर कार्ड नहीं है, तो निश्चित रहिए आप मतदान दान का इस्तेमाल कर सकते हैं।

विज्ञापन
CG Election 2023: How to Vote without Voter Card, Vote With These Alternative Documents
ग्राफिक - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

CG Election 2023: छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का चुनाव कल होना है। सभी फर्स्ट टाइम वोटर्स मतदान के लिए उत्सुक हैं, लेकिन ऐसे मतदाता जिनके वोटर लिस्ट में नाम है और वोटर कार्ड नहीं मिला। ये खबर उनके लिए है। अगर आपके पास भी वोटर कार्ड नहीं है, तो निश्चित रहिए आप मतदान दान का इस्तेमाल कर सकते हैं। पोलिंग बूथ पर वोटिंग से पहले पहचान पत्र मांगते है, जिनके पास नहीं होता है वो वहां तक पहुंचते ही नहीं। इस बार मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर भी मतदान कर सकेंगे। वोटर कार्ड के अलावा भी 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज दिखाकर वोटर्स वोट डाल सकेंगे। 

विज्ञापन


इस विषय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने बताया कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है, वो भी वोट दे सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे मतदाताओं के लिए 12 वैकल्पिक दस्तावेज भी अनुमत किए गए हैं। 
विज्ञापन


ऐसे मतदाता जो अपना वोटर कार्ड पोलिंग बूथ पर नहीं दिखा पाते हैं। उनके लिए भारत निर्वाचन आयोग में 12 डॉक्यूमेंट दिखाकर वोट डालने की अनुमति दी है। पोलिंग बूथ पर अपनी पहचान बताने करने के लिए 12 डॉक्यूमेंट को दिखाकर मतदान कर सकेंगे। प्रवासी मतदाताओं को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर निर्वाचक नामवालियों में पंजीकृत हैं। वो उसी मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट से ही मतदान कर सकेंगे। इसके अलावा उनके पास कोई और उपाय नहीं है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये लगेंगे डॉक्यूमेंट्स

  1. आधार कार्ड
  2. मनरेगा जाब कार्ड
  3. ड्राइविंग लाइसेंस
  4. पैन कार्ड
  5. भारतीय पासपोर्ट
  6. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
  7. केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
  8. बैंकों/डाकघरों जारी फोटोयुक्त पासबुक
  9. एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई जारी स्मार्ट कार्ड
  10. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
  11. सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
  12. भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed