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महादेव सट्टा एप: हाईकोर्ट ने आरोपी अनिल दम्मानी की जमानत याचिका की मंजूर, 12 अप्रैल को करना होगा सरेंडर
Thu, 15 Feb 2024 08:39 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Thu, 15 Feb 2024 08:39 PM IST
सार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने महादेव सट्टा एप मामले में आरोपी अनिल दम्मानी की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। दम्मानी को 12 अप्रैल शाम 4 बजे तक सरेंडर करना होगा।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
चर्चित महादेव सट्टा एप मामले में आरोपी अनिल दम्मानी की जमानत याचिका हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। मेडिकल ग्राउंड पर कोर्ट ने दम्मानी को 8 हफ्ते के लिए एक लाख के मुचलके पर जमानत दी है।
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कोर्ट के सामने अपनी बेल याचिका में दम्मानी ने 12 साल पहले हुए एक्सीडेंट का हवाला दिया है। उसने कोर्ट में कहा कि इस एक्सीडेंट में उसके शरीर पर कई जगह चोट लगी थी। जिसकी वजह से उसे कई जगहों पर इंप्लांट्स करवाने पड़े। अब उनमें से एक इंप्लांट को निकलवाने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि उसमें खून का प्रवाह बंद हो गया है। दम्मानी ने बताया कि उसे डायबिटीज भी है और उसे जेल हॉस्पिटल और जिला हॉस्पिटल में भी भर्ती रहना पड़ा था।
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कोर्ट ने दम्मानी की बेल याचिका स्वीकार करने के दौरान इस मामले में दर्ज किसी भी गवाह से उसके मिलने पर रोक लगा दी गई है। बिना कोर्ट को सूचना दिए छत्तीसगढ़ से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है। उपचार करवाने के बाद दम्मानी को अदालत में उससे जुड़े दस्तावेज पेश करने होंगे। बेल अवधि के दौरान इस केस से जुड़े मामलों पर दम्मानी के मीडिया में बात करने पर अदालत ने रोक लगा दी है। दम्मानी को 12 अप्रैल शाम 4 बजे तक सरेंडर करना होगा।
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