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Bilaspur: नगर निगम के परिसीमन को चुनौती देने के बाद उसी मुद्दे पर अधिसूचना के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट नाराज

Mon, 12 Aug 2024 09:43 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 12 Aug 2024 09:43 PM IST
सार

कोर्ट ने परिसीमन के मामले में राज्य शासन और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए दूसरी याचिका वापस लेने के निर्देश दिए।

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Petition against notification on same issue after challenging delimitation of Municipal Corporation
बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

स्थानीय नगर निगम के परिसीमन को चुनौती देने के बाद उसी मुद्दे पर अधिसूचना के खिलाफ भी दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की। कोर्ट ने परिसीमन के मामले में राज्य शासन और अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए दूसरी याचिका वापस लेने के निर्देश दिए।

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उल्लेखनीय है कि परिसीमन और अधिसूचना दोनों ही याचिकाओं में मुद्दे समान ही हैं। दोनों में ही 2011 की जनसंख्या के आधार पर पूर्व में दो बार 2014 और 2019 में परिसीमन होने और जनता की परेशानी का उल्लेख किया गया है। पूर्व विधायक शैलेश पांडेय और चार अन्य द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि शासन द्वारा पूरे प्रदेश में परिसीमन के लिए जून में प्रक्रिया शुरू की गई। बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी द्वारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि बिना जरूरत के परिसीमन करना उचित नहीं था। इसके बाद भी शासन ने दावा-आपत्तियों को दरकिनार कर परिसीमन जारी रखा। याचिका में अधिसूचना पर रोक और पूर्व के परिसीमन के आधार पर ही आगामी निगम चुनाव करवाने की मांग की गई है।

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