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Bilaspur: एसबीआर कॉलेज मैदान की रजिस्ट्री पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सरकार को दिया दो सप्ताह का समय

Sat, 12 Aug 2023 01:36 PM IST
विजय पुंडीर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बिलासपुर Published by: विजय पुंडीर Updated Sat, 12 Aug 2023 01:36 PM IST
सार

कोर्ट ने नाराजगी भी जताई कि पिछले कई सालों से यह जमीन विवाद चल रहा है और अभी तक शासन की ओर कोई अपील या आपत्ति नहीं की गई।

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High court ban on registry of SBR college ground
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बिलासपुर स्थित एसबीआर कॉलेज मैदान की रजिस्ट्री पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और नरेश कुमार चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने इस मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कहा कि इसके बाद भी रजिस्ट्री होती है, तो उसे शून्य घोषित किया जाएगा।

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मामले में राज्य सरकार की ओर से भी कहा गया है कि इस रजिस्ट्री पर आपत्ति की जाएगी। इसके लिए हाईकोर्ट ने दो सप्ताह का समय शासन को दिया है। कोर्ट ने नाराजगी भी जताई कि पिछले कई सालों से यह जमीन विवाद चल रहा है और अभी तक शासन की ओर कोई अपील या आपत्ति नहीं की गई। गौरतलब है कि बिलासपुर के जरहाभाठा स्थित एसबीआर कॉलेज के खेल मैदान के रूप में उपयोग हो रहे 2.38 एकड़ जमीन की बिक्री को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नीलामी के जरिए इस जमीन के बिक्री के आदेश दिए थे। साथ ही कहा गया था कि पूरी नीलामी प्रक्रिया कलेक्टर और रजिस्ट्रार की मौजदूगी में होगी। ट्रस्ट के एक पक्ष ने ऑक्शन नहीं करते हुए टेंडर किया और एक बड़े जमीन दलाल से इसकी बिक्री का सौदा कर लिया गया। साथ ही रजिस्ट्री कराने के लिए कागज पंजीयन ऑफिस में जमा करा दिए। 
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दूसरे पक्ष को इसकी जानकारी मिली तो याचिकाकर्ता अतुल बजाज के माध्यम से उन्होंने रजिस्ट्री आफिस में आपत्ति की। साथ ही हाईकोर्ट की डीबी में अपील की। जब मामला सिंगल बेंच में चल रहा था तो शासन की ओर ना कोई वकील उपस्थित हुए और ना ही किसी अधिकारी ने जवाब दिया।

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