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Chhattisgarh: बार काउंसिल चुनाव के लिए शेड्यूल कोर्ट के समक्ष पेश, जानें क्या है मामला
Wed, 02 Apr 2025 10:24 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 02 Apr 2025 10:24 PM IST
सार
बीसीआई के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने जानकारी दी कि सचिव द्वारा शपथपत्र भेज दिया गया है, उसे पेश किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआई नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव के लिए शेड्यूल तय करने को लेकर स्वत: संज्ञान याचिका पर हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया है। इस चुनाव शेड्यूल को बुधवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया है। जिसकी तारीख 30 सितंबर 2025 को तय की गई है।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश अरविन्द कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से सौरभ पांडे ने पक्ष रखा। वहीं महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने राज्य का पक्ष रखा है। बीसीआई के अधिवक्ता ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में दायर किया जाने वाला शपथ-पत्र पेश किया गया है। जिसमें चुनाव को 30 सितंबर निर्धारित की गई है।
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बता दें कि हाइकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अपने शेड्यूल में वोटिंग की जानकारी दी है। वहीं पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने बीसीआई को निर्देश दिया था कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम के लिए स्पष्ट गाइडलाइन शपथपत्र में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने हालांकि निर्देशित किया कि चुनाव कार्यक्रम इस तरह तैयार किया जाए कि इसके फिर से टलने की संभावना न हो।
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इससे पहले हाईकोर्ट ने पिछले 4 वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में पूछने के साथ ही, बीसीआई की ओर से शपथपत्र दाखिल न किए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया था।
वहीं स्टेट बार काउंसिल के चुनाव निर्वाद संपन्न हो जाएं। वहीं कोर्ट ने यह हिदायत भी दी कि यदि कोई कानूनी जटिलता उत्पन्न होती है, यदि चुनाव प्रक्रिया में कोई कानूनी दोष पाया जाता है, तो वर्तमान हलफनामा दायर करके इस अदालत को गुमराह करने के लिए सभी जिम्मेदारों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी..?
हाइकोर्ट की बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है कि चुनाव नियमों के अनुसार सम्पन्न हुआ है। वहीं अगली सुनवाई 6 अक्टूबर 2025 को तय की गई है।