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Bilaspur: तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, अब अगले सप्ताह एक साथ सुनी जाएंगी पांच याचिकाएं
Mon, 08 Sep 2025 10:15 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 08 Sep 2025 10:15 PM IST
सार
शासन के अधिवक्ता का कहना था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई अपराध कायम हैं, इसलिए न्यायालय ने रायपुर पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया था। जिसे पेश किया गया है।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
सूदखोरी और अन्य मामलों में अभियुक्त रायपुर के तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की एकलपीठ में सुनवाई हुई। जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की सिंगल बेंच में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।
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कोर्ट ने इस मामले में लगी सभी पांच याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का समय दिया। वहीं न्यायालय में हुई बहस को आदान प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से मनहरण लाल साहू और सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की। शासन के अधिवक्ता का कहना था कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कई अपराध कायम हैं, इसलिए न्यायालय ने रायपुर पुलिस अधीक्षक से व्यक्तिगत शपथपत्र पेश करने का आदेश दिया था। जिसे पेश किया गया है। तोमर भाइयों को सरेंडर करने की सेशन कोर्ट ने 18 अगस्त तक उद्घोषणा जारी की थी। लेकिन उद्घोषणा के पहले ही तोमर बन्धुओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जिसकी सुनवाई लगातार चल रही है।
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