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छत्तीसगढ़: पूर्व सीएम भूपेश के पाटन चुनाव केस में हाईकोर्ट का बड़ा झटका, चार नए मुद्दे जोड़ने की मांग खारिज

Tue, 13 Oct 2026 06:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 13 Oct 2026 06:51 PM IST
सार

भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका में चार नए बिंदु जोड़ने की मांग खारिज कर दी। अब सुनवाई पुराने बिंदुओं पर होगी। मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित है।

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Former CM Bhupesh Baghel suffers a setback from the High Court; his application has been dismissed. The hearin
भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े पाटन विधानसभा चुनाव मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। अदालत ने चुनाव याचिका में चार नए बिंदु शामिल करने की मांग खारिज कर दी है। अब मामले की सुनवाई पहले से तय बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ेगी। प्रकरण में अगली सुनवाई के लिए 3 नवंबर की तारीख निर्धारित की गई है।
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विजय बघेल ने दायर की थी चुनाव याचिका
दरअसल, भाजपा नेता विजय बघेल ने वर्ष 2023 के पाटन विधानसभा चुनाव को लेकर भूपेश बघेल के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि मतदान से पहले लागू 48 घंटे की प्रचार-निषेध अवधि के दौरान भूपेश बघेल ने निर्वाचन क्षेत्र में रैली निकाली थी। इसी आधार पर विजय बघेल ने चुनाव रद्द करने की मांग की थी।
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नए बिंदु जोड़ने को लेकर चली कानूनी प्रक्रिया
मामले की सुनवाई के दौरान भूपेश बघेल की ओर से चुनाव याचिका दायर करने की समय-सीमा को लेकर आपत्ति उठाई गई थी। इसके बाद याचिका में अतिरिक्त बिंदु शामिल करने के मुद्दे पर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी। इस मामले में भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हाईकोर्ट में नए बिंदु जोड़ने से संबंधित आवेदन पर सुनवाई हुई।
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पुराने बिंदुओं पर ही आगे बढ़ेगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने अब चुनाव याचिका में चार नए बिंदु शामिल करने की मांग को खारिज कर दिया है। इस आदेश के बाद मामले में सुनवाई पहले से निर्धारित बिंदुओं के आधार पर जारी रहेगी। हालांकि, यह आदेश चुनाव याचिका के अंतिम नतीजे पर फैसला नहीं है।

अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी। राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण इस प्रकरण में आगे की सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।
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