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Chhattisgarh: सीलबंद लिफाफे में है रिपोर्ट, हाईकोर्ट में 80 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई; 19 सितंबर की तारीख तय

Thu, 24 Aug 2023 10:34 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 24 Aug 2023 10:34 PM IST
सार

Chhattisgarh: सब  इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच की रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश की गई। अब 19 सितंबर को एक साथ सुनवाई तय की है।

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Chhattisgarh High Court will hear 80 petitions on September 19 in  sub-inspector recruitment scam case
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

Chhattisgarh:  सब  इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की जांच कर राज्य शासन को इसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। इस मुद्दे पर नई याचिकाएं दायर होने के बाद कुल याचिकाओं की संख्या 80 के पार हो गई है। इन सभी पर हाईकोर्ट ने 19 सितंबर को एक साथ सुनवाई तय की है।

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याचिकाओं पर इसके पूर्व 18 अगस्त को  सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन को इस भर्ती पक्रिया में पहले की गई गलती को दूर करने का निर्देश देते हुए दोबारा जांच के निर्देश दिए थे। ताकि चयन प्रक्रिया के दौरान विसंगति दूर हो सके। 
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राज्य शासन ने सब इंस्पेक्टर ,सूबेदार के रिक्त 975 पदों के लिए 24 जुलाई 2021 को गजट में भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इसमें से 97 पद पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रखे गए। अभा पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ की ओर से अनेक पूर्व सैनिकों ने आवेदन जमा किए थे। 319 को फिजिकल टेस्ट के लिए चुना गया। इन सबकी आयु पूर्व सैनिक होने के कारण 40 से 45 साल के बीच थी। फिजिकल टेस्ट में पूर्व सैनिकों को भी अन्य सामान्य अभ्यर्थियों की तरह ही शामिल किया। 
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इन्हें पूर्व निर्धारित रियायत का कोई लाभ नहीं दिया गया। इसी प्रकार प्लाटून कमांडर का जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं था, उसमें 400 महिलाओं का चयन हो गया। इन सब मुद्दों पर अनेक अभ्यर्थियों ने अलग अलग याचिका दायर की थी। जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद शासन को गड़बड़ी की जांच कर भर्ती प्रक्रिया को दुरुस्त करने का निर्देश देकर राज्य शासन से अगली सुनवाई तक रिपोर्ट मांगी है।

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