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बिलासपुर: कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव की विधायकी पर सस्पेंस जल्द होगा खत्म, हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Thu, 20 Jun 2024 10:57 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
Published by: अनुज कुमार
Updated Thu, 20 Jun 2024 10:57 PM IST
सार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने भिलाई के कांग्रेस विधायक के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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बिलासपुर हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
हाईकोर्ट ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। पूर्व विस अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार प्रेमप्रकाश पांडेय ने यह याचिका दायर की थी।
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दायर याचिका में पांडेय ने कहा कि यादव ने जनप्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन कर नामांकन में अपनी संपत्ति की जानकारी छिपाई है। साथ ही आपराधिक केस का भी अपने शपथपत्र में उल्लेख नहीं किया,इसलिये उनका निर्वाचन निरस्त किया जाये।
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याचिकाकर्ता ने अपनी चुनावी याचिका में कहा कि चुनाव आयोग से आपराधिक मामलों और संपत्ति की जानकारी छिपाना प्रावधानों का उल्लंघन है। यदि कोई उम्मीदवार इस तरह की जानकारी छिपाता है, तो उसका निर्वाचन अवैध हो जाता है।
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रायपुर और बिलासपुर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को समन जारी किया था, जिसमें उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। आज जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई में देवेंद्र यादव की ओर से एडवोकेट बीपी शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत कर याचिका को चलने योग्य नहीं बताया। सभी पक्षों की सुनवाई और बहस पूरी हो जाने के बाद कोर्ट ने फिलहाल फैसले को रिजर्व रख लिया है।