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Bijapur: मुकेश चंद्राकर के हत्यारे को नहीं मिली राहत, जमानत देने से कोर्ट का इनकार, 15 दिन की बढ़ी रिमांड

Wed, 22 Jan 2025 02:46 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर
अमर उजाला नेटवर्क, बीजापुर Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 22 Jan 2025 02:46 PM IST
सार

बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी को अदालत ने जमानत में छूट ना देते हुए 15 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी है। जिसके चलते ठेकेदार को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

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Mukesh Chandrakar murderer did not get relief court refused to grant bail remand extended by 15 days in Bijapu
मुकेश चंद्राकर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मुख्य आरोपी को अदालत ने जमानत में छूट ना देते हुए 15 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी है। जिसके चलते ठेकेदार को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। बता दें कि बीजापुर के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर द्वारा बीजापुर में बन रहे 122 करोड़ रुपये के घटिया सड़क निर्माण की खबर प्रकाशित करने के बाद, वहां के ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के साथ ही उसके भाई रितेश, मुंशी व अन्य ने मिलकर पत्रकार की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

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हत्या के साक्ष्य छुपाने के लिए शव को सैप्टिक टैंक में छुपा दिया गया, पुलिस ने इस मामले में फोन नम्बर के सीडीआर नंबर से मुकेश की लोकेशन निकालने के बाद शव को सैप्टिक टैंक से निकाला। जहाँ पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था। 

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