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बाघ की खाल तस्करी मामला: कोर्ट ने तीन आरोपियों की जमानत खारिज की; अब तक 39 पकड़े गए, लेकिन सात फरार

Mon, 24 Jul 2023 09:41 PM IST
मोहनीश श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर Published by: मोहनीश श्रीवास्तव Updated Mon, 24 Jul 2023 09:41 PM IST
सार

बीजापुर में बाघ की खाल तस्करी मामले में कोर्ट ने सोमवार को तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। इस मामले में वन विभाग अब तक 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है।

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Bail of three accused caught in tiger skin smuggling case rejected in bijapur
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बाघ की खाल तस्करी मामले में कोर्ट ने सोमवार को तीन आरोपियों की जमानत खारिज कर दी। इनमें किशोर दशरारिया, धर्मपाल नानाजी चापले और श्यामराव शिवनकर शामिल हैं। इस मामले में वन विभाग अब तक 39 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुका है। हालांकि सात आरोपी अब भी फरार हैं। 

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इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के मद्देड बफर क्षेत्र के रुद्रारम से 29 जून को बाघ की खाल के साथ तीन आरोपी पकड़े गए थे। उनकी निशानदेही पर ही विभाग की कार्रवाई जारी है। पकड़े गए सभी आरोपियों में छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के डॉक्टर, मेडिकल स्टोर संचालक और पुलिस के जवान तक शामिल हैं। 
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इंद्रावती टाइगर रिजर्व बीजापुर के डिप्टी डायरेक्टर गणवीर धम्मशील ने बताया कि जमानत खारिज होने के बाद आरोपियों को 18 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया हैं। आरोपी किशोर दशरारिया को  मद्देड के रुद्रारम से पकड़ा गया था। ये छत्तीसगढ़ का रहने वाला हैं। वही धर्मपाल व श्यामराव को महाराष्ट्र के चंद्रपुर व गोंदिया से पकड़ा गया था।

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