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Bemetara: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला

Fri, 24 Mar 2023 05:28 PM IST
अभिषेक वर्मा अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा
अमर उजाला नेटवर्क, बेमेतरा Published by: अभिषेक वर्मा Updated Fri, 24 Mar 2023 05:28 PM IST
सार

बेमेतरा जिला कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बेमेतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत मई 2022 का मामले में यह फैसला दिया गया है।

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Bemetara court sentenced life imprisonment to the accused of raping a minor girl
सांकेतिक फोटो - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट), अपर सत्र न्यायाधीश मधु तिवारी द्वारा 22 मार्च को सुनाया है।
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कोर्ट ने आरोपी कोंदा उर्फ हेमलाल गायकवाड़ पिता मिलन गायकवाड, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम जेवरी, थाना बेमेतरा, जिला बेमेतरा को आजीवन सश्रम कारावास, जिसका अभिप्राय शेष प्राकृत जीवनकाल का कारावास (मृत्युपर्यन्त) व अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय पारित किया। इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सतीश वर्मा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि इस  मामले को लेकर बेमेतरा थाना में 17 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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पीड़िता के अनुसार वह आरोपी के यहां खाना पहुंचाने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने दुष्कर्म किया। थाना में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से 13 साक्षियों व अभियुक्त की ओर से बचाव में एक बचाव साक्ष्य का कथन कराया गया।
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