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बलरामपुर: हीरो शोरूम पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, बिना ट्रेड सर्टिफिकेट बेचे जा रहे पांच वाहन ब्लैकलिस्ट

Tue, 27 Oct 2026 04:50 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Tue, 27 Oct 2026 04:50 PM IST
सार

हीरो शोरूम पर बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के दोपहिया वाहन बेचने का मामला सामने आया है। परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए पांच वाहनों को ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

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Transport Department takes strict action against sale of two-wheelers without a trade certificate; 5 vehicles
ब्लेक लिस्टेड वाहन

विस्तार

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बिना वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के दोपहिया वाहनों की बिक्री का मामला सामने आया है। परिवहन विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर चलगली स्थित आनंद हीरो शोरूम के पांच वाहनों को ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। विभाग की इस कार्रवाई के बाद संबंधित वाहनों का पंजीयन फिलहाल प्रतिबंधित रहेगा। अब इनका रजिस्ट्रेशन तभी हो सकेगा, जब डीलर आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी करेगा।
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बिना ट्रेड सर्टिफिकेट वाहन बेचने का मामला
परिवहन विभाग की जांच में सामने आया कि शोरूम संचालक द्वारा वैध ट्रेड सर्टिफिकेट के बिना ही दोपहिया वाहनों की बिक्री की जा रही थी। अधिकारियों के अनुसार, मोटर यान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत नए वाहनों की बिक्री के लिए ऑटोमोबाइल डीलर के पास परिवहन विभाग का वैध ट्रेड सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आने के बाद विभाग ने संबंधित पांच वाहनों को ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की।
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नियमों का उल्लंघन करने वाले डीलरों पर होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन बिक्री से जुड़े नियमों का पालन करना सभी डीलरों के लिए अनिवार्य है। बिना आवश्यक प्रमाणपत्र के वाहन बेचने जैसे मामलों में विभाग आगे भी नियमानुसार कार्रवाई करेगा।
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ब्लेक लिस्टेड वाहन

ब्लेक लिस्टेड वाहन

 

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