{"_id":"665336a64ec791bd7e03094e","slug":"52-year-old-middle-aged-man-misdemeanor-a-minor-girl-in-raipur-2024-05-26","type":"story","status":"publish","title_hn":"52 वर्षीय अधेड़ पड़ोसी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म: शराबी पिता को लालच देकर भेजा बाहर, अकेले होने का उठाया फायदा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
52 वर्षीय अधेड़ पड़ोसी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म: शराबी पिता को लालच देकर भेजा बाहर, अकेले होने का उठाया फायदा
Sun, 26 May 2024 06:49 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 26 May 2024 06:49 PM IST
सार
52 साल के अधेड़ ने नाबालिग को अकेले पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोपी ने डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया। दुष्कर्म कर आरोपी ने घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
'जिस किसी का मां नहीं उसका कोई नहीं' यह कहावत रायपुर के नाबालिक पीड़िता का कहना है। पड़ोस के ही रहने वाले 52 साल के अधेड़ ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग के मां के गुजर जाने के बाद वो पिता के साथ रहती है। आरोपी के धमकी के डर से नाबालिग ने घटना की जानकारी चार दिन बाद अपनी मौसी मां को दी, तब उन्होंने थाना में एफआईआर दर्ज कराई। अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
विज्ञापन
पूरा मामला राजधानी रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम अकोली कला का है। आरोपी और पीड़िता का घर अगल-बगल में है। पीड़िता आरोपी के घर में घरेलू काम करती थी। आरोपी ने घटना के दिन पीड़िता के घर जाकर बर्तन धोने की बात बोलकर पीड़िता के शराबी पिता को गुटखा का लालच देकर दुकान लाने के लिए भेज दिया। इसी बात का फायदा उड़ाकर नाबालिग को अकेले पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोपी ने डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया। दुष्कर्म कर आरोपी ने घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया।
विज्ञापन
आरोपी ने पीड़िता को दुष्कर्म के मामले में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था। इस डर से पीड़िता ने चार दिन बाद अपनी मौसी मां को घटना के संबंध में बताई। इसके बाद मामला परिवार के संज्ञान में आने के बाद घटना के चार दिन बाद नाबालिग की मौसी मां ने एक लिखित आवेदन पीड़िता की ओर से थाने में दी। मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई की।
विज्ञापन
वहीं शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी भोज राम साहू को उसके निवास स्थान से पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ करने पर घटना कृत करना स्वीकार किया। इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर 15 दिन की न्यायिक विरासत पर विशेष न्यायालय रायपुर रिमांड पर भेजा गया है।