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पढ़ाई पूरी होने तक लागू रहेगी धारा-134ए, मुख्यालय ने आरटीआई का दिया जवाब

Mon, 30 May 2016 12:58 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा Updated Mon, 30 May 2016 12:58 AM IST
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Section 134a remain in force until completion of studies, the headquarters of the RTI reply
स्कूली - फोटो : अमर उजाला

आर्थिक रूप से कमाजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत किसी निजी स्कूल में दाखिला मिलने के बाद उसे हर वर्ष रिन्यू नहीं कराना होगा। एक बार स्कूल में दाखिला होने के बाद धारा 134ए के तहत शिक्षा पूरी होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। इस बात का स्पष्ट जवाब शिक्षा मुख्यालय ने आरटीआई के सवाल पर दिया है। 

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बता दें कि हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों को दस फीसदी सीटें पर ईडब्ल्यूएस के छात्रों को मुफ्त शिक्षा देनी होती है। 
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मौजूदा समय में दाखिले के बाद हर वर्ष दाखिले के लिए छात्रों को मशक्कत करनी पड़ती है। स्कूल अभिभावकों को 34ए के तहत एडमिशन रिन्यू करवाकर लाने की बात कहते थे। ऐसा न करने वाले अभिभावकों को फीस जमा करवाने या बच्चे को स्कूल से निकालने पर दबाव बनाते हैं। इसे देखते हुए मुख्यालय इस तरह का फैसला लिया है। 
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एक व्यक्ति ने शिक्षा मुख्यालय में आरटीआई दायर कर एडमिशन के आदेश का स्पष्टीकरण मांगा था। जिसके जवाब में शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि उक्त धारा में एक बार एडमिशन होने के बाद यह स्कूल शिक्षा तक जारी रहेगा। 


इस धारा में बच्चे को स्कूल फीस से पूर्ण रूप से छूट मिलती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक एमएल कौशिक का कहना है कि जवाब नियमानुसार दिया गया है। धारा 134ए के तहत एडमिशन लेने के बाद यह एडमिशन स्कूल शिक्षा पूरी होने तक लागू रहता है।

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