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तीन महीने बढ़ सकती है जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा, कल होगा फैसला

Thu, 20 Jun 2019 02:33 AM IST
Avdhesh Kumar बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: Avdhesh Kumar Updated Thu, 20 Jun 2019 02:33 AM IST
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Time limit for filing a GST return can be up to three months
जीएसटी
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा तीन से चार महीने बढ़ सकती है। कर सलाहकार और टैक्स बार एसोसिएशन (टीबीए) ने कई बदलावों और नोटिफिकेशन के बाद रिटर्न दाखिल करने के लिए सिर्फ तीन महीने का समय देना नाकाफी बताया और इसे तीन से चार महीने बढ़ाए जाने की गुहार लगाई है।
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मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने जीएसटी के सालाना रिटर्न जीएसटीआर-9 दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 जून से बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस पर 21 जून को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में अंतिम फैसला हो सकता है। बदलाव के तहत बड़े कारोबारियों के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई, मध्यम के लिए 31 अगस्त और छोटे कारोबारियों के लिए 30 सितंबर की जा सकती है। 
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इससे पहले सीए, कंपनी सचिव और कर सलाहकारों के 400 सदस्यों वाले टीबीए के अध्यक्ष गोपाल सिंहानिया ने रिटर्न की तारीख बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि सैकड़ों बदलावों के बावजूद यह काफी जटिल प्रक्रिया है। सरकार ने जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी फॉर्म को मार्च, 2019 में जारी किया और भरने के लिए सिर्फ 30 जून तक का समय दिया, जो बेहद कम है।
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आयुक्त ने भी जताई थी चिंता

जीएसटी आयुक्त (नीति) उपेंद्र गुप्ता ने पिछले दिनों कहा था कि सालाना रिटर्न दाखिल करना काफी जटिल है और कारोबारियों को इसमें दिक्कत आ रही है। कारोबारी संगठनों ने कहा है कि जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी की फाइलिंग देशभर में 10 फीसदी से भी कम हुई है। दिल्ली में एक चौथाई कारोबारियों ने ही दाखिल किया है, जबकि मध्य प्रदेश व गुजरात में महज 4 फीसदी रिटर्न ही दाखिल हो सका है।


दो साल में 200 बदलाव

जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक संशोधन से जुड़े 200 से ज्यादा टैक्स नोटिफिकेशन, 180 टैक्स दर से जुड़े नोटिफिकेशन, 100 से ज्यादा सर्कुलर, 20 आदेश, 125 प्रेस विज्ञपित और 50 से ज्यादा प्रश्नोत्तरी जारी की जा चुकी है।
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