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सुप्रीम कोर्ट का फरमान, 13 तक पैसे न जमा कराए तो नीलाम होगी एंबी वैली

Thu, 06 Apr 2017 10:16 PM IST
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा
amarujala.com- Presented by: मुकेश झा Updated Thu, 06 Apr 2017 10:16 PM IST
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supreme court noticed to sahara  deposite to Rs.5092 crore by 13 april
सुब्रत रॉय

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को पैसा जमा करने के लिए और ज्यादा वक्त नहीं देने का फैसला किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यद‌ि 13 अप्रैल तक पैसा नहीं जमा करया तो पुणे स्थित उसकी आलीशान एम्बी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम कर दिया जाएगा। सुब्रत रॉय को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी के खाते में 13 अप्रैल तक 5092 करोड़ रुपये जमा करवाने हैं।

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गौरतलब हो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी को इसकी सुनवाई हुई थी। उस समय कोर्ट ने एम्बी वैली को नीलाम करने का आदेश दिया था। माना जा रहा है कि एम्बी वैली की कीमत 39000 करोड़ रुपये है। 
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वहीं, कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि सहारा प्रमुख को पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। 13 अप्रैल तक उनको पैसा जमा करवाना था। हालांकि फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को करेगा।

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