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पीएसीएल मामला : सेबी ने लगाई गायक सोनू निगम के जमीन बेचने पर रोक
Thu, 12 Mar 2020 12:55 AM IST
संजीव कुमार झा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संजीव कुमार झा
Updated Thu, 12 Mar 2020 12:55 AM IST
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Sonu Nigam
- फोटो : file photo
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शेयर बाजार नियामक सेबी ने मशहूर गायक सोनू निगम पर संकट में फंसे पीएसीएल समूह की एक कंपनी से खरीदी गई कृषि भूमि को बेचने या किसी दूसरे के नाम स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है। सोनू ने 53 एकड़ से ज्यादा जमीन का यह टुकड़ा महाराष्ट्र में मुंबई से करीब 62 किलोमीटर दूर कराजात क्षेत्र में खरीदी थी, जिसमें उन्होंने एक फार्म हाउस बनाया हुआ है।
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पीएसीएल समूह पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। समूह पर आरोप है कि उसने अवैध निवेश योजनाओं के जरिए 18 साल में निवेशकों से 60 हजार करोड़ रुपये से भी ज्यादा धन जमा किया है। सेबी ने समूह द्वारा अपनी कोई भी संपत्ति स्थानांतरित करने या बेचने पर भी रोक लगाई है।
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इसी प्रतिबंध के तहत सोनू को फार्म हाउस की जमीन बेचने या स्थानांतरित करने से रोका गया है। पीएसीएल की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए गठित पीएसीएल समिति को अप्रैल 2018 में जन कल्याण ट्रस्ट ने इस भूमि के बारे में जानकारी दी थी। ट्रस्ट ने समिति को कराजात में 15 जनवरी 2018 को सोनू अगमकुमार निगम के नाम से कराई गई कृषि जमीन की रजिस्ट्री के बारे में जानकारी दी थी।
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पत्र के अनुसार, संपत्ति पीएसीएल लिमिटेड की सहायक इकाई विटल सी मार्केटिंग लिमिटेड की है और जब संपत्ति सोनू ने खरीदी थी तो उसका भुगतान पीएसीएल को किया था। पीएसीएल ने मई 2018 में समिति के समक्ष कहा था कि विटल सी मार्केटिंग उसकी सहयोगी कंपनी है, जिसकी 99 फीसदी से अधिक शेयर पूंजी उसकी 21 सहयोगी कंपनियां नियंत्रित करती हैं।
इस पर समिति ने निर्देश दिया कि ये संपत्ति बाजार नियामक द्वारा कुर्क की जानी चाहिए। नियामक ने नौ मार्च के अपने आदेश में सोनू निगम पर इस जमीन को बेचने का प्रतिबंध लगाने के अलावा विटल सी मार्केटिंग को दो साल के भीतर उसकी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देने का निर्देश भी दिया है।