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भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता सहकारी बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना
Tue, 29 Oct 2019 08:37 PM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आसिम खान
Updated Tue, 29 Oct 2019 08:37 PM IST
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आरबीआई (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पुणे के जनता सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने ये जुर्माना नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया है। इसके अलावा आरबीआई ने निर्देशों का पालन न करने के लिए जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर भी 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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Reserve Bank of India (RBI): This action is based on deficiencies in regulatory compliance and is not intended to pronounce upon the validity of any transaction or agreement entered into by the bank with its customers. https://t.co/qvGEBL1VMM
— ANI (@ANI) October 29, 2019विज्ञापन
आरबीआई ने इससे पहले तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर भारी जुर्माना लगाया। तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक पर फ्रॉड क्लासिफिकेशन और नोटिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन करने के लेकर आरबीआई ने बैंक पर 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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इस संबंध में केंद्रीय बैंक ने 24 अक्तूबर 2019 को आदेश जारी किया था। 25 अक्तूबर को भारतीय रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में कहा था कि तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक ने उसके दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि बैंक ने फ्रॉड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग बाइ कॉमर्शियल बैंक और चुनिंदा निर्देंशों के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं किया था।