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Ramgarhia Co-op Bank: आरबीआई ने रामगढ़िया सहकारी बैंक पर लगाए कई प्रतिबंध, 50 हजार से ज्यादा राशि निकालने पर रोक 

Fri, 08 Jul 2022 10:24 PM IST
Amit Mandal बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Amit Mandal Updated Fri, 08 Jul 2022 10:24 PM IST
सार

अब बैंक बिना भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के कोई ऋण नहीं दे सकता या नवीनीकृत नहीं कर सकता। बैंक पर कई और तरह की पाबंदी भी लगाई गई है। 

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RBI imposes restrictions on New Delhi-based Ramgarhia Co-op Bank
आरबीआई - फोटो : pixabay

विस्तार

आरबीआई ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित रामगढ़िया सहकारी बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें इसकी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए प्रति जमाकर्ता निकासी पर 50,000 रुपये की सीमा शामिल है। रिजर्व बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत निर्देश जारी करते हुए एक बयान में कहा कि शुक्रवार को कारोबार बंद होने के बाद प्रतिबंध लागू हुए और छह महीने तक लागू रहेंगे। 

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अब बैंक बिना भारतीय रिजर्व बैंक की स्वीकृति के कोई ऋण नहीं दे सकता या नवीनीकृत नहीं कर सकता, निवेश नहीं कर सकता या नई जमा राशि स्वीकार भी नहीं कर सकता। आरबीआई ने कहा कि सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि के 50,000 रुपये से अधिक की राशि को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। 
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हालांकि आरबीआई ने कहा कि रामगढ़िया सहकारी बैंक को दिए गए इन निर्देशों को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं देखाजाना चाहिए। बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक निर्देशों में बताए गए प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग व्यवसाय करना जारी रखेगा। रिजर्व बैंक ने आगे कहा कि वह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है।
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