फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   railway is charging gst on cancellation of tickets, earlier service tax is also refunded

टिकट कैंसिल कराने पर GST काट रहा रेलवे, पहले सर्विस टैक्स भी होता था रिफंड, यात्रियों में रोष

Thu, 06 Jul 2017 12:59 PM IST
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल
amarujala.com- Presented By: अनंत पालीवाल Updated Thu, 06 Jul 2017 12:59 PM IST
विज्ञापन
railway is charging gst on cancellation of tickets, earlier service tax is also refunded

रेलवे के आरक्षण केंद्र से रिजर्व टिकट को निरस्त कराने में यात्रियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्लीपर का टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे कैंसिलेशन चार्ज के अलावा पांच फीसदी जीएसटी भी काट ले रहा है। बुधवार को सेंट्रल पर टिकट कैंसिल कराने पहुंचे यात्रियों ने इसका विरोध किया। मामला रेलवे के अफसरों के संज्ञान में आ गया है। 

विज्ञापन


टिकट कैंसिल कराने पर काटा जीएसटी
कानपुर के निवासी श्याम नगर के कुमार अंजनी ने बताया कि उन्होंने अपने भाई, पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली जाने के लिए 26 जून को पांच टिकट 1450 रुपये के बुक कराए थे। उन्हें यात्रा 15 जुलाई को शिवगंगा एक्सप्रेस से करनी थी लेकिन अब वह नहीं जाएंगे।
विज्ञापन


जब टिकट रद कराने पहुंचे तो उन्हें सर्विस टैक्स का रिफंड तो मिला नहीं बल्कि कैंसिलेशन चार्ज के 40 रुपये के अलावा प्रति व्यक्ति 12 रुपये (4.50 प्रतिशत) की दर से 60 रुपये जीएसटी कट लिया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारी खुद ही जीएसटी नहीं समझ पा रहे हैं। 
विज्ञापन
विज्ञापन


एक अन्य रेल यात्री बबिता ने बताया कि उन्हें परिवार के पांच सदस्यों के साथ 20 जुलाई को पुष्पक एक्सप्रेस से मुंबई जाना था लेकिन अब वह और उनके पति नहीं जाएंगे। स्लीपर क्लास में टिकट कंफर्म था पर दो टिकट कैंसिल कराए।

दोनों यात्रियों के 1170 रुपये के टिकट पर 26 रुपये जीएसटी और 40 रुपये कैंसिलेशन चार्ज कट लिया गया। हालांकि यह समस्या ऑनलाइन टिकट बुक कराने में नहीं है क्योंकि इसमें 10 से 15 दिनों बाद यात्री के खाते में रिफंड वापस जाता है। इसमें सर्विस टैक्स का रिफंड भी शामिल होता है।

सर्विस टैक्स वापस होता था
इससे पहले रेलवे हर टिकट पर 4.5 फीसदी सर्विस टैक्स जोड़कर टिकट बेचता था। कैंसिलेशन पर यह टैक्स वापस भी कर दिया जाता था। लेकिन अब सर्विस टैक्स की जगह स्लीपर टिकट पर 4.5 फीसदी और एसी के टिकट पर पांच जीएसटी लग रहा है। कैंसिलेशन पर जीएसटी भी काट लिया जा रहा है। 


रेलवे एनसीआर जोन के सीपीआरओ जीके बंसल ने कहा कि एसी यात्रा पर टिकट साढ़े चार प्रतिशत सर्विस टैक्स की जगह पांच प्रतिशत जीएसटी है। टिकट रद कराने में यात्रियों को होने वाली परेशानियों की जानकारी नहीं मिली है। इस मामले में संबंधित अधिकारियों से बात की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Union Budget से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed