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दूसरे घर के लिए लोन पर ब्याज में नहीं मिलेगी टैक्स छूट

Sat, 04 Feb 2017 08:05 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 04 Feb 2017 08:05 PM IST
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No tax incentive beyond Rs 2 lakh for second home
हसमुख अधिया

सरकार दूसरे घर के लोन पर दो लाख की टैक्स छूट न देने के प्रस्ताव पर कायम है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि दूसरे घर के ऊपर लोन पर ब्याज में दो लाख की टैक्स छूट देने का सवाल ही नहीं उठता है। जो दूसरा घर खरीद सकता है वो टैक्स भी भर सकता है।

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उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कर भी दिया जाए तो इसका दुरुपयोग खूब किया जाएगा। अधिया ने कहा कि सीमित क्षमता को देखते हुए ये जरूरी है कि दूसरे मकान के ब्याज में टैक्स छूट देने के बजाय पहली बार मकान खरीद रहे ग्राहकों तक ही ये रियायत पहुंचे। क्योंकि जो दूसरा घर खरीद रहा है, उसमें रहने के बजाय उससे आमदनी कर रहा है उसे टैक्स छूट देने की क्या जरूरत है?
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गौरतलब है कि फाइनेंस बिल 2017 में सेक्‍शन 71 के तहत दूसरी प्रॉपर्टी पर दो लाख तक के ब्याज पर रोक लगा दी गयी है।

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