फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Property ›   NGT fines builder by 50 lakhs

ग्रेटर नोएडा के बिल्डर पर 50 लाख का जुर्माना

Sun, 06 Mar 2016 06:15 AM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Sun, 06 Mar 2016 06:15 AM IST
सार

  • नोएडा स्थित बिल्डर कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना
  • बिल्डर्स अवैध भू-जल दोहन कर रहे हैं

विज्ञापन
NGT fines builder by 50 lakhs
infra

विस्तार

यूपी के गौतमबुद्ध नगर जिले के बिसरख गांव में एक तरफ किसान गिरते भू-जल स्तर और सूखे की मार से परेशान हैं, वहीं बिल्डर्स के जरिये इलाके में अंधाधुंध तरीके से अवैध भू-जल दोहन करने और इलाके में गहरी मिट्टी की खुदाई की जा रही है।

विज्ञापन


ऐसी ही एक याचिका पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए ग्रेटर नोएडा स्थित बिल्डर कंपनी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एनजीटी का यह फैसला किसान संघर्ष समिति की ओर से दाखिल याचिका पर आया है।
विज्ञापन


याची मुकेश कुमार ने दावा किया था कि ग्रेटर नोएडा स्थित कैपिटल एथीना बिल्डर्स बिसरख के प्रोपराइट सिद्धार्थ शर्मा और उनके पार्टनर नवीन राणा ने अवैध तरीके से गांव में 40 फीट गहरी मिट्टी की खुदाई की साथ ही निर्माण के लिए अवैध तरीके से भू-जल का दोहन कर हिंडन नदी को भी प्रदूषित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


संबंधित मामले पर जुर्माने का यह फैसला जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया है। याची का यह भी आरोप था कि संबंधित बिल्डर की वजह से कृषि भूमि को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। याची ने बेंच से मांग की थी कि वह बिल्डर्स को इन गतिविधियों के लिए रोकें साथ ही प्राधिकरणों को इलाके में गिरते भू-जल स्तर को सुधारने के लिए निर्देश जारी करें। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed