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घर खरीदने के लिए 20 हजार से ऊपर का नकद लेन-देन पड़ेगा भारी, देना पड़ेगा जुर्माना

Sat, 19 Jan 2019 08:00 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Sat, 19 Jan 2019 08:00 PM IST
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cash transation beyong 20 thousand rupees for purchasing property will lend heavy fine

अगर आपने घर खरीदने के लिए पैसा कैश में दिया है, तो फिर भारी जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाइये। आयकर विभाग जल्द ही दिल्ली क्षेत्र में ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करने जा रही है, जिन्होंने 1 जून 2015 से दिसंबर 2018 के बीच नगद लेनदेन के जरिए प्रॉपर्टी को खरीदा है। 

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बनाई सूची

आयकर विभाग ने दिल्ली में स्थित सभी 21 उप रजिस्ट्रार कार्यालयों से ऐसे लोगों की जानकारी मांगी थीं, जिन्होंने रोक के बावजूद नगद में प्रॉपर्टी को खरीदा था। विभाग ने अब ऐसे लोगों की सूची को तैयार कर लिया है। इनको नोटिस भेजकर जुर्माना भरने के लिए कहा जाएगा। 

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यह नियम हुआ था लागू

इनकम टैक्स विभाग ने आयकरदाताओं के लिए 2015 में एक फरमान जारी किया था। इस फरमान के अनुसार प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने में 20 हजार रुपये से ज्यादा कैश लेना या देना भारी पड़ सकता है। आयकर विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत निर्धारित सीमा से ज्यादा कैश का लेन-देन करने वालों पर नजर रखी जा रही है।

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विभाग ने एक अप्रैल 2017 से लागू हुए वित्त अधिनियम के तहत यह एडवाइजरी जारी की थी। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद या बेच रहे हैं तो किसी भी सूरत में 20 हजार रुपये से ऊपर कैश का लेन-देन न करें। अगर ऐसा किया तो टैक्स के अलावा जुर्माना भी अदा करना होगा।

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