फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   union budget 2019 how much tax you can save from next financial year

अगर आपकी सैलरी है 5 से 10 लाख रुपये, तो ऐसे बचेगा सबसे ज्यादा टैक्स

Sat, 02 Feb 2019 07:17 PM IST
paliwal पालीवाल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Published by: paliwal पालीवाल Updated Sat, 02 Feb 2019 07:17 PM IST
विज्ञापन
union budget 2019 how much tax you can save from next financial year
- फोटो : PTI
वित्त मंत्री ने बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर में बड़ी छूट देने की घोषणा की है। लेकिन इसका फायदा ज्यादा लोगों को नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने जो घोषणा की है उसके अनुसार 5 लाख रुपये की नेट इनकम पर टैक्स छूट लागू होगी। यह ग्रॉस इनकम पर लागू नहीं होगी। लांकि इस हिसाब से 6.50 लाख रुपये की सालाना आय वालों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
विज्ञापन

यह होता है नेट व ग्रॉस इनकम में फर्क

ग्रॉस इनकम वो होती है, जिसमें किसी भी तरह का निवेश नहीं होता है। यह आपकी सकल आय होती है। वहीं नेट इनकम को कुल आय के नाम से भी जाना जाता है। इस आय की गणना आपके द्वारा किए गए सभी तरह निवेश के बाद जो राशि बचती है, उसे कुल आय कहते हैं। अब यहां पर सभी तरह निवेश जैसे कि पीपीएफ, एनएससी, टर्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, होम लोन, बच्चों की फीस, एचआरए को निकालने के बाद कुल आय निकाली जाती है। अगर आपकी कुल आय 5 लाख रुपये होगी तभी टैक्स में छूट मिलेगी।
विज्ञापन

5 लाख तक की नेट टैक्सेबल इनकम पर लगेगा टैक्स


सीए अतुल कुमार गर्ग ने amarujala.com से बात करते हुए बताया कि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये की जो छूट देने की बात कही है वो टैक्सेबल इनकम पर लगेगा। इस हिसाब से 2.5 लाख से 5 लाख रुपये पर 2.5 फीसदी टैक्स देना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 

इतना देना होगा टैक्स

आप इस टेबल की मदद से समझ जाएंगे कि कितना टैक्स आपको अगले वित्त वर्ष से देना होगा और अभी आप कितना टैक्स दे रहे हैं।

8 लाख रुपये तक की आय ऐसे बचाएं टैक्स 

5 लाख रुपये आपकी आय + 50 हजार स्टैंडर्ड डिडक्शन + 1.5 लाख 80सी के तहत+ 50 हजार एनपीएस में निवेश पर+ 25 हजार मेडिकल खर्च पर क्लेम+ 25 हजार राजीव गांधी इक्विटी स्कीम। इस तरह आपको कुल 8 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 

ऐसे बचाएं टैक्स 

छूट के विकल्प  आम नागरिक  वरिष्ठ नागरिक
सेक्शन 80सी 1,50,000 1,50,000
एनपीसी 50,000  50,000
80टीटीए 10,000 50,000
80डी 25,000 50,000
टैक्स फ्री रकम 2,35,000 3,00,000
होम लोन ब्याज 2,00,000 2,00,000
कुल टैक्स फ्री रकम 4,35,000 5,00,000
कुल आय बिना टैक्स 9,35,000 10,00,000

ऐसे होगी 10 लाख रुपये पर बचत

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed