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आपके PF पर है मोदी सरकार की नजर, काटेगी टैक्स
Updated Sun, 15 Mar 2015 07:17 AM IST
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वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में पीएफ से जुड़े इनकम टैक्स नियमों में कुछ बदलाव किया था। क्या आपको पता है इन बदलावों से आपकी जेब किस तरह प्रभावित हो रही है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ खास बातें।
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बजट में प्रस्तावित नए नियम के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लगातार 5 साल की नौकरी से पहले प्रोविडेंट फंड के पैसे निकालता है तो उस पर 10 प्रतिशत टीडीएस कटेगा।
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आपको बता दें कि 5 साल की इस अवधि की गणना करते समय एक से अधिक कंपनियों में नौकरी की अवधि को भी गिना जाएगा। हालांकि, यदि आप 5 साल की नौकरी के बाद पीएफ के पैसे निकालते हैं तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा।
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30 हजार है लिमिट
यदि आपका पीएफ का पैसा 30 हजार रुपए से कम है तो भी इस पर टीडीएस नहीं कटेगा। आपको बता दें कि पीएफ से जुड़े टैक्स के ये नए नियम 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर पीएफ का पैसा निकालना और महंगा पड़ेगा। इस स्थिति में पीएफ पर करीब 35 प्रतिशत की दर से टैक्स काटा जा सकता है।
पिछले कुछ सालों में पीएफ का पैसा निकालने वाले लोगों में बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके चलते सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। इस कदम से लोगों की बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।
अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर पीएफ का पैसा निकालना और महंगा पड़ेगा। इस स्थिति में पीएफ पर करीब 35 प्रतिशत की दर से टैक्स काटा जा सकता है।
पिछले कुछ सालों में पीएफ का पैसा निकालने वाले लोगों में बढ़ोत्तरी हुई है, जिसके चलते सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। इस कदम से लोगों की बचत को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है।