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वाहनों के प्रदूषण जांच पर चुकाना होगा सेवाकर
नई दिल्ली/प्रियंवदा सहाय
Updated Tue, 27 Nov 2012 09:19 PM IST
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पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमत का भुगतान कर रहे आम आदमी को अब पेट्रोल पंपों पर परिवहन विभाग के निर्देश पर चलने वाले प्रदूषण जांच केंद्र के जरिए दूसरी चपत जल्द लगने वाली है। भविष्य में यहां प्रदूषण जांच कराने पर 12.36 फीसदी सेवा कर का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। किसी भी वाहन के लिए प्रत्येक तीन माह पर प्रदूषण जांच कराने की अनिवार्यता के कारण उपभोक्ताओं को अब इस सेवा के लिए 13 रुपए तक अधिक चुकाना होगा।
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1 जुलाई से सेवा कर की नकारात्मक सूची जारी होने के बाद प्रदूषण जांच करने की सुविधा सेवा कर के दायरे में आ चुकी है। लेकिन पेट्रोल पंपों पर अब तक इसके बदले में कर की वसूली नहीं की जा रही थी। पर अब डीलर सेवा कर लेने की तैयारी में हैं। हालांकि पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने इस बाबत मंगलवार को वित्त मंत्रालय में अपनी प्रस्तुति भी दी है। जबकि एसोसिएशन के महासचिव अजय बंसल ने बताया कि प्रदूषण जांच केंद्र को सेवा मुक्त करने के लिए वित्त राज्य मंत्री एसएस पलानीमनीक्कम से गुहार लगाई गई है।
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मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक प्रत्येक पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच केंद्र खोलने और वाहनों का प्रदूषण जांच कराना अनिवार्य है। लंबे समय तक वाहनों का प्रदूषण जांच नहीं कराने पर वाहनचालक को जुर्माने का भुगतान भी करना पड़ सकता है। फिलहाल दिल्ली में डीजल गाड़ियों के प्रदूषण जांच कराने पर 100 रुपए, पेट्रोल से चलने वाली चार पहिया वाहनों पर 80 रुपए और मोटर बाइक के लिए 50 रुपए का भुगतान करना पड़ता है।
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उल्लेखनीय है कि सेवा कर के प्रावधानों के मुताबिक सालाना 10 लाख से ज्यादा टर्नओवर वाले किसी भी केंद्र की सेवाओं पर कर वसूली करना अनिवार्य है। यही वजह है कि प्रदूषण जांच केंद्र अब सेवा कर के दायरे में आ चुके हैं।
वाहन ----- मौजूदा जांच शुल्क ----- सेवा कर लगने के बाद का शुल्क
डीजल वाहन ----- 100 ----- 112.36
चार पहिया पेट्रोल वाहन ----- 80 ----- 98.8
दुपहिया वाहन ----- 50 ----- 61.8