फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Business ›   Personal Finance ›   tax on interest rate on Provident Fund after retirement

रिटायरमेंट के बाद PF पर मिलने वाले ब्याज पर लगता है टैक्स , 3 साल के भीतर करें ये काम

Mon, 08 Jun 2020 12:44 PM IST
‌डिंपल अलवधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलवधी Updated Mon, 08 Jun 2020 12:44 PM IST
विज्ञापन
tax on interest rate on Provident Fund after retirement
रुपये - फोटो : pixabay

कई लोग नौकरी छोड़ने और रिटायर होने के बाद अपने ईपीएफ खाते से रकम निकासी नहीं करते हैं। इस दौरान उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की ओर से हर साल ब्याज दर का फायदा भी मिलता है। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि नौकरी छोड़ने और रिटायर होने के बाद ईपीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज पर कर का भुगतान करना पड़ता है। ईपीएफओ के अनुसार, कर से छूट सिर्फ कर्मचारियों को ही मिलती है। कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है या रिटायर हो जाता है तो ब्याज पर कर भुगतान करना पड़ता है।

विज्ञापन


...तो निष्क्रिय हो जाता है खाता
ईपीएफओ ने 2011 में ऐसे खातों पर ब्याज देना बंद कर दिया है, जो 3 साल से अधिक समय से संचालन में नहीं है और उसे निष्क्रिय खातों की श्रेणी में डाल दिया जाता था। लेकिन अब खाता तब निष्क्रिय होता है, जब कर्मचारी जमा रकम की निकासी का आवेदन 55 साल की उम्र पर रिटायरमेंट के 36 महीने के भीतर नहीं देता है।
विज्ञापन


वेलफेयर फंड में चली जाती रकम
मौजूदा नियम के मुताबिक, ईपीएफ खाते के सात साल निष्क्रिय होने पर जिस रकम पर क्लेम नहीं किया जाता है। वह सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड में चली जाती है।

EPFO पेंशन भोगियों को देगा बढ़ी हुई पेंशन
मालूम हो कि कोरोना संकट के बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर है। अब इन्हें बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ ने हाल ही में बताया था कि परिवर्तित पेंशन को बहाल करने के लिए कुल 973 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें पेंशन के लिए 868 और एरियर के लिए 105 करोड़ रुपये हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


ईपीएफओ पर फैसले लेने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने श्रमिकों की लंबे समय से जारी मांगों में से एक को स्वीकार कर लिया। इसके तहत श्रमिकों को 15 साल के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य को बहाल करने की अनुमति मिल गई। अब तक परिवर्तित पेंशन को बहाल करने का कोई प्रावधान नहीं था और पेंशनभोगियों को आजीवन कम पेंशन मिल रही थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें कारोबार समाचार और Budget 2022 से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। कारोबार जगत की अन्य खबरें जैसे पर्सनल फाइनेंस, लाइव प्रॉपर्टी न्यूज़, लेटेस्ट बैंकिंग बीमा इन हिंदी, ऑनलाइन मार्केट न्यूज़, लेटेस्ट कॉरपोरेट समाचार और बाज़ार आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed