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SBI ग्राहक सावधान: 30 नवंबर तक नहीं जमा किया ये दस्तावेज, तो रुक सकती है पेंशन
Mon, 04 Nov 2019 11:46 AM IST
डिंपल अलवधी
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला
Published by: डिंपल अलवधी
Updated Mon, 04 Nov 2019 11:46 AM IST
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देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक ( SBI ) ने पेंशनधारकों के लिए बड़ी घोषणा की है। एसबीआई ने पेंशनधारकों को 30 नवंबर 2019 तक अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने को कहा है। अगर ग्राहकों ने ऐसा नहीं किया, तो उनकी पेंशन रोकी जा सकती है।
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36 लाख पेंशन खाते एसबीआई में
बता दें कि देश में सबसे ज्यादा पेंशन खाते एसबीआई के पास ही हैं। भारतीय स्टेट बैंक के पास 36 लाख के करीब पेंशन खाते हैं और 14 सेंट्रेलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेल ( CPPC ) हैं। इसलिए अगर आप अपनी पेंशन में कोई रुकावट नहीं चाहते हैं, तो आपको बैंक में 30 नवंबर तक जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
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ऐसे जमा करें जीवित होने का प्रमाण पत्र
- अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र आप बैंक की शाखा में जमा करा सकते हैं। नजदीकी एसबीआई की शाखा से ग्राहकों को एक फॉर्म मिलेगा, जिसे भरने के बाद पेंशनधारकों को बैंक में जमा करना होगा।
- बता दें कि बैंक ने घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की भी सुविधा शुरू कर दी है। उमंग एप के जरिए सरकारी कर्मचारी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त कर्मचारी आधार सेंटर और कॉमन सर्विस सेंटर ( CSC ) के जरिए भी जीवित रहने का प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं।
- लेकिन अगर पेंशनधारक बैंक नहीं जा सकते, तो वे घर के किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के अनुसार, उन्हें किसी मजिस्ट्रेट या गजटेड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा।
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