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31 मार्च के बाद नहीं चलेगी यह चेकबुक, एसबीआई ने जारी की आखिरी डेडलाइन

Wed, 21 Mar 2018 10:41 AM IST
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 21 Mar 2018 10:41 AM IST
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sbi gives new deadline for chequebook of former associate banks
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भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने उन ग्राहकों के लिए एक बार फिर से आखिरी तारीख की घोषणा की है, जो पहले एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक के ग्राहक थे। एसबीआई ने साफ किया है कि उनकी पुरानी चेकबुक केवल 31 मार्च तक ही वैध हैं। इसके बाद सभी चेकबुक अवैध हो जाएंगी। 

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पहले भी दो बार बढ़ चुकी है डेडलाइन
इससे पहले भी बैंक दो बार इन चेकबुक के प्रयोग की डेडलाइन जारी की थी, लेकिन ग्राहकों को परेशानी न हो इसलिए इसको आगे बढ़ाया गया था। सबसे पहले एसबीआई ने 30 सितंबर तक का समय दिया था। इसके बाद इस समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था। हालांकि ग्राहकों की परेशानी को देखते हुए इसे 31 मार्च कर दिया गया था। 

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पिछले साल हुआ था विलय

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केंद्र सरकार ने पिछले साल 2017 में 5 एसोसिएट बैंकों और भारतीय महिला बैंक का अपने में विलय किया था। ये बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (SBBJ, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH),स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (SBM),स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (SBP),स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (SBT)और भारतीय महिला बैंक थे। 

एसबीआई बना था देश का सबसे बड़ा बैंक
इस विलय के बाद एसबीआई देश का सबसे बड़ा और विश्व का 50वें बड़े बैंकों की लिस्ट में शामिल हो गया था। एसबीआई का कुल कस्टमर बेस 37 करोड़ हो गया है। इसकी शाखाओं की संख्या भी बढ़कर लगभग 24,000 और एटीएम की संख्या 59,000 हो गई है। 

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