पीएफ का पैसा अब मिलेगा और जल्दी, जानिए लगेंगे कितने दिन
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नौकरीपेशा लोगों के लिए एक बार फिर से खुश करने वाली खबर आ रही है। इस खबर के तहत अब लोगों को अपने पीएफ का पैसा क्लेम करने के 20 दिन बाद ही मिल जाएगा। आपको बता दें कि अब तक यह सीमा 30 दिन की थी, जिसे कम कर दिया गया है।
इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, केंद्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के के जालान ने कहा कि श्रम मंत्री ने ईपीएफओ से जुड़े कई फैसले लिए हैं। इन फैसलों में से ही यह भी एक है।
उन्होंने बताया कि श्रम मंत्रालय ने एक बैठक में निर्णय लेते ईपीएफओ को आदेश दिया है कि वह अपने फंड का कम से कम 5 फीसदी हिस्सा शेयर मार्केट में निवेश करे।
बंद होंगे निष्क्रिय खाते
इस साल ईपीएफओ का पैसा सिर्फ एक्चेंज ट्रेडेड फंड में लगाया जाएगा। जालान ने कहा कि इसके तहत करीब 6000-7500 करोड़ रुपए की राशि का निवेश किया जाएगा।
जालान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बिना क्लेम के करीब 27,000 करोड़ रुपयों के लगभग 8 करोड़ निष्क्रिय खातों को भी बंद करने की सिफारिश की जाएगी।
वे बोले कि अगले महीने से सरकार ऐसे खातों से लोग क्लेम के लिए यूएएन नंबर को अनिवार्य करने वाली है। क्लेम की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 20 दिन करने के पीछे यह भी एक खास कारण है।